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पथरी के जंगल में दो शिकारी गिरफ्तार, हथियार बरामद

हरिद्वार वन विभाग की टीम ने पथरी के जंगल में वन्यजीवों के शिकार की फिराक में बैठे दो आरोपियों – नसरत अली और बहादुर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बंदूक और चाकू बरामद हुए हैं। पूछताछ में वन्यजीव तस्करी के बड़े नेटवर्क से उनके संबंध होने की आशंका जताई गई है। आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने बताया कि नेटवर्क का पता लगाने के लिए वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की जाएगी। गिरफ्तारी करने वाली टीम में शैलेन्द्र सिंह नेगी, अरविन्द, योगेश और रोहित सैनी शामिल थे।

चरस तस्कर की जमानत खारिज

हरिद्वार। चरस की तस्करी करने के आरोपी की जमानत विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 9 मार्च 2025 को कोतवाली ज्वालापुर में तैनात उपनिरीक्षक नवीन नेगी अपने सहकर्मियों के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें स्कूटी सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा था। संदेह होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया था। पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ पर अपना नाम अफजाल पुत्र यामीन निवासी ईक्कड़ खुर्द थाना पथरी, हरिद्वार बताया था। तलाशी लेने पर उसके बैग से एक किलो एक सौ दस ग्राम चरस बरामद हुई थी। उसने चरस को ऋषिकेश बेचने जाने की बात स्वीकार की थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अफजाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

जिलाधिकारी बताने वाले आरोपी की जमानत उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार

हरिद्वार। जिलाधिकारी बताने वाले आरोपी निहार की जमानत उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खन्ना नगर हरिद्वार निवासी चेतन अरोड़ा ने निहार कर्णवाल पुत्र राजेंद्र निवासी खन्ना नगर हरिद्वार के विरुद्ध कोतवाली ज्वालापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि निहार ने अपने आप को उधमसिंह नगर का डीएम बताकर नौकरी के नाम पर धनराशि हड़प की तथा उसके भाई का मकान धोखाधड़ी करके फर्जी दान पत्र कराकर बेच दिया था। इसके बाद निहार ने कहा कि पीडी निरीक्षक पद की नौकरी समाप्त हो गई है, लेकिन वह एसडीएम के पद पर नौकरी दिला सकता है, जिसकी एवज में 70 लाख रुपए की मांग की। चेतन और उसके परिवार वालों ने किसी तरह व्यवस्था करके पैसे देने का आश्वासन किया। निहार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मकान का दान पत्र कराया तथा फर्जी चेक दिए तथा बाद में पैसे वापस मांगने पर ऐलानियां धमकी दी थी। इसके संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर निहार को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। निहार के अधिवक्ता दिनेश वर्मा ने बताया कि इस संबंध में निहार की ओर से जमानत हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में जमानत हेतु एसएलपी रिट पिटीशन दाखिल की गई तथा उक्त पिटीशन पर सुनवाई हुई थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश वर्मा ने बताया कि निहार की जमानत माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा 21 अप्रैल को स्वीकार करते हुए दायर की गई एसएलपी स्वीकार कर ली गई है।

स्कूल के बस चालक द्वारा स्कूल की बच्ची के साथ छेड़खानी में चालक गिरफ्तार

हरिद्वार। थाना बहादराबाद पुलिस ने एक नामी स्कूल के बस चालक द्वारा मासूम के साथ छेड़खानी एवं गलत हरकत के मामले में आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वादिया द्वारा थाना बहादराबाद हरिद्वार पर आकर तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग बेटी उम्र-06 वर्ष कक्षा-02 में बहादराबाद स्थित प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। कुछ दिन पहले से बच्ची द्वारा स्कूल जाने से मना करने और अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द होना बताया गया। बच्ची की माता द्वारा दर्द होने व स्कूल न जाने का कारण पूछने पर बच्ची द्वारा बताया गया कि जिस बस से स्कूल जाती हूँ, उस बस का ड्राइवर (मोन्टी) स्कूल बस में सभी बच्चों को उतारने के बाद प्राइवेट पार्ट को छेड़ता है और चाकू लगाकर डराकर बताता है कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। वादी द्वारा तहरीर में यह भी बताया गया कि उक्त घटना के संबंध में स्कूल प्रशासन/प्रधानाचार्य को बताया तो स्कूल प्रशासन द्वारा मुझे व मेरी बेटी को डरा धमकाकर स्कूल से निकाल दिया गया। वादिया की तहरीर पर तत्काल थाना बहादराबाद हरिद्वार पर पोक्सो के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त मिन्टु पुत्र धर्मवीर उम्र 30 वर्ष निवासी ब्रहमपुरी रावली महमूद थाना सिडकुल जिला हरिद्वार को लोहे के पुल बहादराबाद हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। मामले में जांच जारी है। पुलिस ने आरोपी मिन्टु पुत्र धर्मवीर उम्र 30 वर्ष निवासी ब्रहमपुरी रावली महमूद थाना सिडकुल जिला हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया।