हरिद्वार। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कार्यक्रमयोजना के अन्तर्गत जनपद के लघु सीमान्त कृषकों के डीजल चलित पम्पसेट तक के सोलर पम्पसेट में परिवर्तित किये जाने हैं, जिसमें योजना लागत का 80ः अनुदान भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा तथा 20ः कृषक अशं कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में लघु सिंचाई विभाग को नोडल विभाग अधिकृत किया गया है। यह जानकारी लघु सिंचाई खण्ड के अधिशासी अभियंता राजीव रंजन ने देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ पाने हेतु इच्छुक कृषक अपना आवेदन पत्र, सादे कागज पर, आवश्यक प्रपत्रों सहित लघु सिंचाई विभाग के रूड़की एवं हरिद्वार स्थित कार्यालय तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालयों में कर सकते है। इसके अतिरिक्त योजना में कृषि विभाग उद्यान विभाग, सहकारिता विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। योजना का लाभ पाने हेतु कृषक द्वारा 20ः कृषक अशं का ड्राफ्ट,चेक कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक है। योजना के सम्बन्ध में अन्य जानकारी विकास खण्ड भगवानपुर,रूड़की,नारसन के कृषक मो0 नम्बर-9412988882, 9897036238, 7351604474पर तथा विकासखण्ड बहादराबाद,लक्सर,खानपुर के कृषक मो०नं0-9997110479, 9458329760, 9068839750 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि योजना के लाभ हेतु 20ः कृषक अंश धनराशि की मांग किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा आनलाईन नकद धनराशि या अन्य माध्यम से की जाती है और कृषक द्वारा बिना पुष्टि किये धनराशि किसी शासकीय खाते के अतिरिक्त जमा की जाती है, तो किसी प्रकार की धोखाधडी के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा
2022-04-01