ली गई रकम मय ब्याज सहित लौटाने का आदेश
लक्सर के निकटएक अंग्रेजी शराब की दुकान के ठेकेदार को ₹10 आधी बोतल पर लेना भारी पड़ गया , जब ग्राहक इसकी शिकायत लेकर उपभोक्ता फोरम आयोग में चला गया। हरिद्वार के एथल बुजुर्ग गांव निवासी दीपक कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार 21 दिसंबर 2021 को किसी काम से रायसी आए थे। उन्होंने रायसी अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब के एक ब्रांड का हाफ खरीदा। सेल्समैन ने इसके 360 रुपये लिए, जबकि हाफ पर एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) 350 रुपये अंकित था। डिजिटल भुगतान करने से ठेकेदार(अंग्रेजी शराब विक्रेता) पकड़ में आ गया
दीपक ने दुकान पर लगी पीओएस मशीन में अपने एटीएम कार्ड से भुगतान कर सेल्समैन से रसीद ली। बाद में दीपक के अधिवक्ता रघुवीर सिंह मूंगरे ने ठेकेदार केशो देवी को नोटिस भेजा, पर इसका जवाब नहीं आया। बाद में उन्होंने दीपक की तरफ से जिला उपभोक्ता फोरम में वाद कायम किया।
फोरम ने ठेकेदार को नोटिस भेजे, यहां भी जवाब नहीं आया। इसके पश्चात ठेकेदार को अपना प्रति शपथपत्र देने तथा अपने पक्ष के साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए भी समय दिया गया, पर ठेकेदार उपस्थित नहीं हुआ। फोरम ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए ठेकेदार को ग्राहक के साथ सेवा शर्तों के उल्लंघन का दोषी करार दिया है।
फोरम ने दीपक से वसूली गई दस रुपये की रकम मय छह फीसदी ब्याज के लौटाने के साथ ही ठेकेदार पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दीपक के अधिवक्ता मूंगरे ने निर्णय की पुष्टि की है। उधर, ठेकेदार के प्रबंधक रामसागर ने बताया कि उन्हें फोरम से वाद के संबंध में कोई सूचना या नोटिस नहीं मिला है। जानकारी लेकर इसकी अपील की जाएगी(GS)