क्राइम: स्मैक की तस्करी करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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आरोपी के कब्जे से 11.8ग्राम स्मैक बरामद


हरिद्वार। स्मैक की तस्करी करने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश( एनडी पीएस एक्ट) अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 19मार्च 2024 को रानीपुर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक मनोज नौटियाल अपने सहकर्मियों के साथ गस्त पर थे। तभी उन्हें सूचना मिली थी कि कृपाल आश्रम नगर,शिवालिक नगर की जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति स्मैक लेकर आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने रात्रि 8ः00 बजे उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया था। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम आरिफ पुत्र निवासी ग्राम जैनपुर खुर्द उर्फ मतलबपूरा थाना लक्सर जिला हरिद्वार बताया था। नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 11.8ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका का खारिज कर दी है।