क्राइम न्यूज़: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कैद की सजा

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मामले में 7 गवाह पेश किए गए

हरिद्वार। 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने के मामले में एडीजे विशेष जज पोक्सों न्यायाधीश अंजलि नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 1 लाख तेरह हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद्र चौहान के अनुसार 10 मई 2021 को सिडकुल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने की वारदात की गई थी। ड्यूटी से लौटी मां को पीड़ित किशोरी ने सारी आपबीती बताई थी। शिकायतकर्ता मां के पूछताछ करने पर पीड़ित ने बताया कि आरोपी काफी वक्त से उसे प्रताड़ित कर उत्पीड़न कर रहा था। घटना वाले दिन युवक उसके घर में आकर जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी व मारपीट भी की थी। घटना के डेढ़ महीने बाद शिकायतकर्ता आरोपी विपुल कुमार पुत्र रामकरण सिंह निवासी ग्राम मीरापुर खादर थाना चांदपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के खिलाफ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने व पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी शासकीय अधिवक्ता के अनुसार सरकार की ओर से इस मामले में 7 गवाह पेश किए गए।