निर्देश: आमजन की समस्याओं का निवारण‘‘समाधान‘‘ ऑन लाईन व्यवस्था से हो-जिलाधिकारी

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अब न्यायपंचायत स्तर पर पहले,तीसरे गुरूवार को जनसमस्या सुनेंगे उपजिलाधिकारी

हरिद्वार। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-06 देहरादून के पत्र संख्या 458 ,दिनांक 29-07-2021 द्वारा जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। शासन का स्पष्ट मत है कि आमजन की अपनी कठिनाईयो और समस्याओं के निवारण हेतु प्रदेश मुख्यालय मण्डल मुख्यालय और जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यथा संभव आमजन की समस्याओं का निवारण‘‘समाधान‘‘ जैसी ऑन लाईन शिकायत निवारण व्यवस्था से हो जाना चाहिए। कभी-कभी जन समस्याओं के निवारण के लिए व्यक्ति को सम्बन्धित अधिकारी से मिल करके समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों से मिलने की आवश्यकता पड़ती है। आमजन की समस्याओं के निवारण हेतु इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जनता के पास पहुँचकर उनकी समस्याओं का निवारण मौके पर ही सुनिश्चित करें आमजन को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश मुख्यालय/मण्डल मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक न जाना पडे। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि शासन की मंशा के अनुसार जन शिकायतों समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक माह में पड़ने वाले प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को संबंधित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अनिवार्य रूप से संबंधित क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार एवं खण्ड विकास अधिकारी की अनिवार्यतःव्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित होगी। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत न्याय पंचायत स्तर पर भी जन सुनवाई का आयोजन किया जाना आवश्यक है। न्याय पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय बृहस्पतिवार को सम्बंधित तहसील के उप जिलाधिकारी द्वारा अध्यक्षता एवं सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी की देखरेख में जन सुनवाई का आयोजन किया जायेगा तथा इस जन सुनवाई में खण्ड विकास एवं सम्बंधित उपमण्डल स्तर के सभी सम्बंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। अतः न्याय पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय बृहस्पतिवार को जन सुनवाई के आयोजन हेतु सम्बंधित तहसील के उप जिलाधिकारी वित्तीय वर्ष 2023-24 का रोस्टर तैयार करते हुये न्याय पंचायत स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन तत्काल प्रभाव से करना सुनिश्चित करेगें।