क्राइम न्यूज़: हरिद्वार जनपद की आपराधिक ख़बरें, यहां देखें

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अवैध रूप से शराब बेच रहे तस्कर को पुलिस ने शराब सहित दबोचा
हरिद्वार। अवैध रूप से शराब, स्मैक, चरस, गांजा आदि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी निशू शर्मा उर्फ बिजली पुत्र देवेंद्र शर्मा निवासी जय मां गंगे भोजनालय भीमगोड़ा के कब्जे से देशी शराब के 28 पव्वे बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस टीम में एसआई वीरेंद्र सिंह नेगी व हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार शामिल रहे।

ज्वालापुर पुलिस ने सटोरिये को किया गिरफ्तार

हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने सट्टा सामग्री समेत एक सटोरिए को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए सटोरिए बिकाउ पटेल पुत्र साधु पटेल निवासी बड़ी सड़क मौहल्ला पांवधोई ज्वालापुर के कब्जे से पुलिस ने सट्टा पर्ची, पैन व 1350 रूपए की नकदी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

चरस रखने के आरोपी को तीन साल की कठोर सजा
हरिद्वार। चरस रखने के मामले में आरोपी को स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट, तृतीय अपर सेशन जज अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी पाते हुए तीन साल की कठोर कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 31 अक्टूबर 2017 को लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित मेटाडोर तिराहे पर उपनिरीक्षक प्रकाश राणा अपने सहकर्मियों के साथ शांति व्यवस्था व देखरेख व वाहन चेकिंग में लगे हुए थे।तभी पुलिस को सुल्तानपुर रोड की ओर से एक व्यक्ति आते दिखाई दिया था। जो पुलिस को देखकर सकपका कर पीछे मुड़कर चलने लगा था। पुलिस ने पीछाकर उसे पंचतारा होटल के पास से पकड़ लिया था। पूछताछ में उसने अपना नाम मांगेराम पुत्र बिशम्बर निवासी ग्राम सेठपुर कोतवाली लक्सर बताया था। तलाशी लेने पर आरोपी मांगेराम के पास से 153 ग्राम चरस बरामद हुई थी। जिसके बाद उपनिरीक्षक प्रकाश राणा ने कोतवाली लक्सर में आरोपी  के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करा कर उसे जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी मांगेराम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। वादी पक्ष की ओर से पांच तथा बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मांगेराम को दोषी पाते हुए 3 वर्ष की कैद तथा 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं।