हरिद्वार में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोग ने सुनवाई करते हुए कुल 18 वादों का निस्तारण किया और पीड़ित पक्षकारों को ₹ 53 लाख 26 हजार 902 की धनराशि दिलाए जाने के आदेश पारित किए।
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के रीडर सुजीत कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता और सदस्यों अमरेश रावत एवं रचना गोयल की बेंच ने द्वितीय शनिवार को आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रियता दिखाई। निस्तारित किए गए 18 वादों में 15 मूल वाद और 3 इजराय वाद शामिल थे।
इस अवसर पर उपभोक्ता आयोग के स्टेनोग्राफर शोभाराम सहित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप अग्रवाल, कुशल पाल सिंह चौहान, विजय सिंह, साधना चौहान, प्रहलाद कश्यप, संजय कुमार चौहान, पुष्पेंद्र कुमार और किस्रपाल भी उपस्थित रहे।
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का सफलतापूर्वक निस्तारण कराने वाले सभी वादकारियों का आभार व्यक्त किया।
2025-05-10