हरिद्वार, 3 सितंबर 2026: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली स्थानीय परिवाद समिति की बैठक जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई।
बैठक के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- आंतरिक समिति (Internal Committee) का गठन: जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदोरिया द्वारा सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय और गैर-शासकीय संस्थानों के लिए एक पत्र तैयार किया गया है।
अनिवार्य नियम: जिन कार्यस्थलों पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी (महिला एवं पु jiरुष) कार्यरत हैं, वहां ‘पॉश एक्ट’ (POSH Act) के तहत आंतरिक कमेटी का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- अनिवार्य सूचना: सभी विभागों को अपने कार्यस्थल पर समिति का गठन कर इसकी जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
- विशेष कार्यशाला: स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ. मनु शिवपुरी ने जानकारी दी कि इस विषय पर जल्द ही एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
बैठक में वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा और अधिवक्ता रश्मि उपाध्याय भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं।












