गांजा रखने के आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज, ज्वालापुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था

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गांजा रखने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी विशेष एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश संजीव कुमार ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि दो अगस्त 2021 को जीआरपी हरिद्वार प्रभारी अनुज सिंह ने अपने सहकर्मियों के साथ आरोपी हिमांशु व उसके एक साथी सचिन को ज्वालापुर रेलवे स्टेशन से पकड़ने का आरोप है। आरोपी हिमांशु पुत्र संतराम के कब्जे से 10 किलो गांजा, जबकि उसके साथी सचिन के पास से पांच किलो सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोप लगाया है कि जीआरपी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को कलकत्ता से हरिद्वार भारी मात्रा में गांजा लाने पर दबोचा था। पुलिस ने आरोपी हिमांशु पुत्र संतराम व दूसरे सचिन पुत्र शोभाराम निवासीगण पीरवाली गली,आर्यनगर ज्वालापुर को गिरफ्तार कर जेल था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने आरोपी हिमांशु की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। जबकि दूसरे आरोपी सचिन की जमानत अर्जी पूर्व में रद्द हो चुकी है।