जमीन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी के मामले में चार के खिलाफ मुकद्मा दर्ज
हरिद्वार। जमीन बेचने के नाम पर लाखों रूपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकद्मा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्वालापुर के मौहल्ला चाकलान निवासी संजय कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उन्होंने भारत नगर ढंढेरा रूड़की की रहने वाली महिला शिखा से टिहरी विस्थािपत कालोनी स्थित उनके एक प्लॉट का सौदा 21 लाख रूपए में किया था। सौदे के एवज में दो लाख रूपए नकद और नौ लाख रूपए आरटीजीएस के माध्यम से दिए थे। करार के मुताबिक 16 मार्च को वे प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील पहुंचे। जहां शिखा के साथ उसके पति संजय कुमार चौधरी और शिखा के पिता किरणपाल सिंह निवासी ग्राम लिब्बरहेड़ी मंगलौर भी मौजूद थे। रजिस्ट्री के लिए कागजात तैयार होने पर शिखा, उसके पति संजय चौधरी व शिखा के पिता किरणपाल वहां से गायब हो गए और फोन भी बंद कर लिए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं लौटे तो उन्होंने भैरव सेना संगठन के जिलाध्यक्ष चरणजीत पाहवा के साथ ज्वालापुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को अपने साथ हुई धोखाधड़ी से अवगत कराते हुए मुकद्मा दर्ज करने के लिए तहरीर दी। पीड़ित संजय कुमार ने शिखा के पति संजय चौधरी व उसके पुत्र पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने शिखा, संजय चौधरी, किरणपाल सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ मुकद्मा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भैरव सेना संगठन के जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह पाहवा ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित की रकम वापस दिलाने की मांग की है।
शराब पिलाने वाले ढाबा संचालकों पर पुलिस ने कसा शिकंजा
हरिद्वार। थाना कनखल पुलिस ने अभियान चलाकर होटल ढाबों में शराब पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन ढाबा संचालकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी ढाबा संचालकों के खिलाफ 81पुलिस अधिनियम के तहत मुकद्मा दर्ज किया गया है। कनखल थानाध्यक्ष नरेश राठौड ने बताया कि नशा मुक्त उत्तराखण्ड मिशन के तहत होटल व ढाबों में अवैध रूप से शराब पिलाने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जगजीतपुर में चेकिंग अभियान चलाते हुए द विलेज रेस्टोरेंट के संचालक शिवकुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी पंजनहेड़ी थाना कनखल,अमृतसरी रेस्टोरेंट के संचालक दीपक पुत्र सोहनलाल निवासी जगजीतपुर थाना कनखल,गुनसोला रेस्टोरेंट के संचालक अजय पुत्र समन सिंह निवासी पीपल डाली टिहरी गढ़वाल हाल निवासी जगजीतपुर थाना कनखल को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ 81 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी है।
सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर भेल के संपदा विभाग का तुगलगी फरमान जारी
हस्तक्षर बिना नोटिस वैधानिक नहीं -ए यू सिद्दकी
हरिद्वार।डॉ.हिमांशु द्विवेदी- भेल संपदा विभाग के पढ़े लिखे अधिकारी एक ऐसे नोटिस निकालकर जग मे हंसी कराने का काम कर रहे है। भेल के संपदा विभाग द्वारा जारी नोटिस मे सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के इस्तेमाल पर दुकाने सील करने की चेतावनी दी है। इस प्रकार के नोटिस जारी करने का श्रेय एक नये अधिकारी जाता है। एवोकेट ए यू सिद्धकी ने नोटिस की वैधानिकता पर बताया कि बिना हस्ताक्षर के नोटिस की कोई वैद्यता नही। ना ही सरकार से भेल प्रबंधन को प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त हैं। यह शक्ति स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन या प्रदूषण बोर्ड को ही है। वहीं मजे की बात है की भेल कर्मचारियों के घरों से निकालने वाला अधिकांश कूड़ा सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का ही होता है। अब भेल के सामने बड़ा सवाल है कि वह दुकानों पीठ बाजार के वैंडर को डरा धमका कर इस पर अमल कराने का ही प्रयास कर सकता है। वहीं बाहर से कर्मचारिओं द्वारा लाई गई प्लास्टिक को कैसे रोका जायेगा ?