दो पहिया वाहन चलाते समय इन कमियों का रखें ध्यान
मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अब पुलिस सख्त हो गई है अभी तक दो पहिया वाहन चालक हेलमेट को किसी भी तरह बस सिर में लगाकर खुद को चालान से सुरक्षित समझते थे लेकिन अब अगर उनके हेलमेट की स्ट्रिप खुली पाई गई तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। इस उल्लंघन के तहत चालक पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा मोटर वाहन ऐक्ट के 194 डी के किया जाएगा। इसके अलावा अगर हेलमेट बीएसआई मार्क्ड नहीं है तो भी आप पर 194डी के तहत ही 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी हेलमेट पहनने के बावजूद अगर ये कमियां उसमें नजर आईं तो भी आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।