ताजा खबर: दुकानों के आगे अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करायें निगम-अनेजा

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शिकायत के बाद अतिक्रमण न हटा, नगर निगम कर्तव्य विमुख हुआ

हरिद्वार। पालिका मार्केट कनखल में व्यापारी हरिओम अनेजा और राजेंद्र चौहान ने नगर निगम से 2 नवंबर 2022 को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दुकानों के आगे निर्माणाधीन दीवार को तत्काल हटाए उन्होंने दावा किया कि नैनीताल उच्च न्यायालय ने इस संबंध में नगर निगम और प्राधिकरण को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। गुरुवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए हरिओम तनेजा ने कहा कि कनखल झंडा चौक रानी की हवेली स्थित वनी नगर निगम की दुकानों के आगे ग्राहकों की आवाजाही के लिए छोड़े गए सार्वजनिक मार्ग पर विगत वर्ष पूर्व नगर निगम के किराएदार व्यापारियों ने कब्जा करते हुए अवैध निर्माण करा दिया था। इसी सार्वजनिक मार्ग में दुकानदारों से कब्जा मुक्त किए जाने के लिए कई बार शासन और प्रशासन से शिकायत की गई,लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने सार्वजनिक मार्ग पर दुकानदारों द्वारा किए गए अवरोध को हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई । इस संबंध में 14 सितंबर 2022 को एक पीआईएल हाईकोर्ट में दायर की गई थी,इसके संबंध में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 2 नवंबर 2022 तक प्रतिवादी गण नगर निगम व एचआरडीए को स्थल से अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए। लेकिन निगम की ओर से अभी तक इस संबंध में कार्रवाई करने के बजाय उक्त अवैध निर्माण अवैध अतिक्रमण को रेगुलर करने का बोर्ड द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव की जानकारी नहीं बल्कि हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है। उन्होंने उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री विपिन को शांति व न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद खुलने की पीठ ने 2 नवंबर के अपने आदेश में उक्त सार्वजनिक मार्ग ग्राहकों को धूप और बारिश से बचाने के लिए नगर निगम द्वारा दुकानों के निर्माण के साथ-साथ बाजार योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को ग्राहकों और पैदल चलने वाले लोगों के अधिकार का हनन मानते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने 2 सप्ताह में उक्त अतिक्रमण को हटाने के आदेश देते हुए नगर निगम को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।