हरिद्वार: वादकारियों को त्वरित और किफायती न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार आगामी द्वितीय शनिवार, यानी 10 मई, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज श्री प्रशांत जोशी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण पहल हरिद्वार, रुड़की और लक्सर के न्यायालय परिसरों में एक साथ संचालित की जाएगी। इस लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, पूरे देश में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई, 2025 को किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले (जिनमें समझौता संभव है), चेक बाउंस से जुड़े मामले, बैंकों के धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा के वाद, श्रम विवाद, पारिवारिक कलह से संबंधित मामले, राजस्व संबंधी वाद और अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा।
श्रीमती सिमरनजीत कौर ने यह भी स्पष्ट किया कि लोक अदालत में जिन वादों का निपटारा किया जाएगा, उनके विरुद्ध अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे आपसी सहमति से समाधान निकालने के इस अवसर का सदुपयोग करें और अपने मामलों का संतोषजनक निस्तारण कराएं।
यह राष्ट्रीय लोक अदालत उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो लंबे समय से अपने कानूनी मामलों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोक अदालत में न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि आपसी सद्भाव और राजीनामे के माध्यम से स्थायी समाधान भी प्राप्त होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और इसका लाभ उठाएं।
2025-05-08