सजा: प्रेम सम्बन्ध में बाधक पति की हत्या में दोषी पत्नी-प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
मृतक के विरोध करने की वजह से हुई हत्या हरिद्वार। प्रेम संबंध में बाधक पति की हत्या करने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजू कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास व 12हजार रुपये जुर्माना राशि की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता नेContinue Reading











