हरिद्वार। सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के लिए होने वाले लिखित परीक्षा हेतु चयनित परीक्षा केन्द्रो से 100मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान इसका उल्लघंन करने वाले के खिलाफ कानूनी कारवाई की जायेगी।ं यह जानकारी उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन, आयोग देहरादून द्वारा रविवार 26 सितम्बर 2021 को प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अन्तर्गत पदनाम-रक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन शहर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रो पर कराया जा रहा है। परीक्षा को शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से सम्पादित कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार उपजिला मजिस्ट्रेट पूरण सिंह राणा ने परीक्षा केन्द्र की 100 मी0 की परिधि में दिनांक 26.09.2021 धारा 144 द0प्र0सं0 लागू कर दी है। परीक्षा केन्द्र की 100 मी0 की परिधि में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन, ध्वनि प्रदूषण, 05 या 05 अधिक लोगों का जमावड़ा या समूह आदि प्रतिबंधित रहेंगे। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
2021-09-25