ऐसे गरीब बन्दी जो जमानत हेतु पैसा खर्च नहीं कर सकते व ऐसे सिद्धदोष बन्दी जो जुर्माना अदा नहीं कर सकते की जानकारी मांगी
हरिद्वार: माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल व माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार के जिला कारागार व उपकारागार, रूडकी जिला हरिद्वार में निरूद्ध ऐसे गरीब बन्दी जो जमानत हेतु Financial surety देने तथा ऐसे सिद्धदोष बन्दी जो जुर्माना जमा कर पाने में सक्षम नहीं हैं, के सम्बन्ध जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी हरिद्वार के सभागार में एक मीटिंग आहूत की गई, जिसमें जिलाधिकारी, हरिद्वर द्वारा उक्त योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतू एस०ओ०पी० के अनुसार नियुक्त नोडल अधिकारी, जिला प्राबेशन अधिकारी, हरिद्वार को निर्देशित किया गया कि जिला कारागार हरिद्वार में निरूद्ध ऐसे गरीब बन्दी जो जमानत हेतु Financial surety देने तथा ऐसे सिद्धदोष बन्दी जो जुर्माना जमा कर पाने में सक्षम नहीं हैं उनके सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रत्येक माह आवश्यक अभिलेखों / विवरण सहित अनिवार्य रूप से उक्त बैठक/आवश्रूक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त के सम्बन्ध में आख्या माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल को प्रेषित की जा सकें। बैठक के दौरान सिमरनजीत कौर, सिविल जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार, श्री शान्तनु पराशर डिप्टी एस०पी०/सी०ओ० ज्वालापुर, श्री अविनाश भदोरिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार, जेलर जिला कारागार, हरिद्वार उपस्थित रहें।