उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएँ इस प्रकार हैं:
* वृद्धा/विधवा/दिव्यांग पेंशन:
* सरकार वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है। यह योजना इन लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है।
* दिव्यांग व्यक्ति की शादी के लिए सहायता:
* दिव्यांग व्यक्तियों की शादी के लिए सरकार 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
* पिता विहीन बालिकाओं की शादी के लिए सहायता:
* जिन बालिकाओं के पिता नहीं हैं, उनकी शादी के लिए सरकार 50,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है।
* अंतर्जातीय विवाह के लिए सहायता:
* यदि विवाह में एक पक्ष अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित है और दूसरा पक्ष किसी अन्य जाति से, तो सरकार 50,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। यह योजना सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए है।
* नवजात बालिकाओं के लिए सहायता:
* पिछले 6 महीनों में जन्मी बालिकाओं के लिए सरकार 11,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है।
* 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए सहायता:
* इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है।
* अनाथ बच्चों के लिए सहायता:
* जिन बच्चों के माता और पिता दोनों नहीं हैं, उन्हें 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं।
यदि आपके आसपास कोई जरूरतमंद या पात्र व्यक्ति है, तो आप 9520662081 पर व्हाट्सएप के माध्यम से उसकी जानकारी दे सकते हैं।(सर्व सेवा संगठन समिति)
2025-04-04














