हरिद्वार: नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी के दो दोषी करार, एक-एक साल की कैद

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हरिद्वार: हरिद्वार में दो नाबालिग छात्राओं से ट्यूशन आते-जाते अश्लील कमेंट करने और छेड़खानी करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को एक-एक साल का कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 10 फरवरी 2022 को थाना कनखल क्षेत्र में हुई थी। चेतन देव कुटिया, गीता मंदिर के पास दो छात्राएं अपनी स्कूटी से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने जा रही थीं। तभी पीछे से बाइक पर सवार दो युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बताया गया कि आरोपी युवक काफी समय से छात्राओं के साथ बदतमीजी और अश्लील कमेंट कर रहे थे।
घटना वाले दिन आरोपियों ने छात्राओं का हाथ पकड़ लिया, जिससे वे स्कूटी से नीचे गिर गईं। स्कूटी से गिरने के कारण एक छात्रा को कई चोटें भी आईं थीं। उसी दिन एक छात्रा के पिता ने आरोपी मनीष पुत्र मुकेश और रोहित पुत्र वासुदेव, निवासीगण रविदास बस्ती, कनखल, हरिद्वार के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को पीड़ित छात्राओं का पीछा कर उत्पीड़न करने का दोषी पाया। इसी के फलस्वरूप उन्हें एक-एक वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।