सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के निर्देशों के आमजन नालों से स्वयं हटायें अतिक्रमण
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भविष्य में भी चलती रहेगी
हरिद्वारः जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय के निर्देशों के क्रम में एस0डी0एम0 श्री पूरण सिंह राणा ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में हरकीपैड़ी के व्यापारियों के साथ अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में एक आवश्यक बैठक की।बैठक में व्यापार मण्डल के अध्यक्ष व व्यापारियों ने पुरोहित लॉज से गुरु के लंगर तक नाले के ऊपर जो अतिक्रमण ह,ै उसे दो दिन में स्वयं हटाने का आश्वासन दिया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आज रोड़ीबेलवाला से भी अतिक्रमण हटाया गया, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि रोड़ीबेलवाला से जो भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां पर तार बाड़ करना सुनिश्चित करें ताकि दोबारा वहां अतिक्रमण न होने पाये।बैठक में हरकीपैड़ी पुलिस चौकी से मोतीबाजार की ओर जाने वाले रास्ते तथा मंशादेवी मार्ग के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय का हवाला देते हुये कहा कि-’’उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 8519ध्2006 भारत संघ बनाम गुजरात राज्य व अन्य में पारित निर्णय निर्देश दिये व मा० न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड की रिट याचिका 47/2013 मनमोहन सिंह लखेडा व उत्तराखण्ड शासन व अन्य तथा उत्तराखण्ड शासन गृह विभाग के शासनादेश सं0-918 गग-3-2016ध् (53)/2009 दिनांक 17 मई 2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लोक मार्ग व अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं, जिनसे अवरोध तथा शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, को तत्काल हटाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।’’बैठक में अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में आम जन से अपील की है कि वे जहां-जहां अतिक्रमण किया गया है,स्वयं हटाना सुनिश्चित करें। यहां यह भी उल्लेखनीय है जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि वे अतिक्रमण हटाने के लिये कृतसंकल्प है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भविष्य में भी चलती रहेगी। इस दौरान ईई लोक निर्माण सुरेश तोमर सहित हैरकीपैडी के व्यापारीगण उपस्थित थे।