परिवहन निगम की सेवाओं को अत्यावश्यक मानते हुए हड़ताल पर प्रतिबंध
देहरादून: सरकार ने परिवहन निगम में छह माह तक एस्मा की अवधि बढ़ा दी है। सचिव परिवहन, अरविंद सिंह ह्यांकी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। परिवहन निगम में पहले से ही उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त) (एस्मा) लागू है । इसकी अवधि अब खत्म हो रही थी।
आज शासन ने एस्मा की अवधि आगामी छह माह के लिए बढ़ा दी है। सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी के आदेशानुसार , आगामी छह माह तक परिवहन निगम की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं मानते हुए यहां हड़ताल पर प्रतिबंध जारी रहेगा। विदित हो कि हाल ही में मोटर दुर्घटना संबंधी कानून के विरोध में दो दिन तक रोडवेज बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है।












