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स्मैक रखने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार: एक लाख रुपए से अधिक कीमत की स्मैक रखने के आरोप में पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 8जुलाई 2024 को कोतवाली ज्वालापुर के रेल चौकी प्रभारी उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह नेगी अपने सह कर्मियों के साथ चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध हालात में मिला था।जो पुलिसकर्मियों को देखकर पीछे मुड़कर जाने लगा था। संदेह होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया था। पुछताछ पर उसने अपना नाम सोनू पुत्र बाबू राम निवासी रामपुर, गंगनहर रुड़की हरिद्वार बताया था। सोनू की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 29.15ग्राम स्मैक बरामद हुईं थीं। पुलिस पुलिस ने स्मैक रखने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। आरोपी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सोनू जमानत याचिका खारिज कर दी है।

नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी की पुलिस ने की कुर्की

हरिद्वार: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी का घर पुलिस ने कुर्क कर लिया। मामले में पुलिस दो आरोपियों को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर चुकी है। बीती 29 मई को लकसर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में मुकद्मा दर्ज कराया था। मुकद्म दर्ज करने के बाद पुलिस ने घटना में शामिल आस मोहम्मद व कुलबीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि तीसरा आरोपी असलम पुत्र बाला उर्फ इकबाल निवासी भगवानपुर चंदनपुर मंगलौर लगातार दबिश देने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लग सका था। उसके खिलाफ न्यायालय से वारंट भी जारी किया गया था। इसके बाद उसके खिलाफ कुर्की वारंट जारी होने पर पुलिस ने उसके मकान को कुर्क कर लिया। पुलिस टीम में एसआई डिम्पल जोशी, हेडकांस्टेबल पंचमप्रकाश, विनोद कुण्डलिया, कांस्टेबल महेंद्र सिंह शामिल रहे।