हरिद्वार में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम

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हरिद्वार :  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार ने बीएचईएल की महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलाना था।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, श्रीमती सिमरनजीत कौर ने महिलाओं को यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन के अनुसार, हर संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। यह समिति कार्यस्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है।
इसके अलावा, श्रीमती कौर ने महिलाओं को ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध, पोक्सो एक्ट और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के बारे में भी जानकारी दी। डॉ. हेमंत ने एचआईवी के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को सरल कानूनी ज्ञान से संबंधित पुस्तिकाएं भी वितरित की गईं।
यह कार्यक्रम महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य:
* जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार ने बीएचईएल की महिला कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
* कार्यक्रम का उद्देश्य यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलाना था।
* श्रीमती सिमरनजीत कौर ने यौन उत्पीड़न अधिनियम और अन्य कानूनों के बारे में जानकारी दी।
* डॉ. हेमंत ने एचआईवी के बारे में जानकारी प्रदान की।
* महिलाओं को सरल कानूनी ज्ञान से संबंधित पुस्तिकाएं वितरित की गईं।