हरिद्वार में वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी द्वितीय शनिवार, 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज प्रशांत जोशी की अध्यक्षता में यह लोक अदालत हरिद्वार, रुड़की और लक्सर के न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएगी।
प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पूरे देश में यह द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई 2025 को आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, चेक बाउंस के मामले, बैंक धन वसूली केस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, पारिवारिक मामले, राजस्व वाद और अन्य प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोक अदालत में निस्तारित किए गए वादों के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है।
2025-04-17













