हरिद्वार: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने एक छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि यह घटना वर्ष 2023 की है, जब कनखल थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में, ई-रिक्शा चालक आरोपी ने दोनों बहनों को बहला-फुसलाकर अपने दोस्त के कमरे में ले गया। वहां आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
इस घटना के दो-तीन महीने बाद जब पीड़िता की तबीयत खराब हुई, तब उसने अपनी मौसी को पूरी बात बताई। पीड़िता की मौसी ने आरोपी रोहित कुमार पुत्र भोला प्रसाद, निवासी ग्राम मखातकिया नौगछिया, जिला भागलपुर, बिहार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद, पुलिस ने रोहित कुमार के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पीड़िता छात्रा और उसकी छोटी बहन दोनों ने अपने बयानों में घटना की पुष्टि की है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रोहित कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
2025-07-09













