हरिद्वार; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,नैनीताल के तत्वावधान में नैनीताल एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा 13 सितम्बर,2025 को प्रातः10ः00बजे से सायं 05ः00बजे तक राज्य के उच्च न्यायालय ,समस्त जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों,राज्य के सगस्त पारिवारिक न्यायालयों,श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों,राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।जिसमें प्री-लिटिगेशन (ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुये हैं) एवं न्यायालयों में लम्बित निम्न वादोंफौजदारी के शमनीय मामले,धारा 138 एन.आई.एक्ट के मामले,मोटर दुर्घटना दावा मामले,वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के मामले,श्रम सम्बन्धित मामले,भूमि अर्जन के मामले, दिवानी वाद,राजस्व और अन्य सहायक मामले,वेतन,भत्तो एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले ,विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले,धन वसूली से सम्बन्धित मामले,आईपीआर मामले /उपभोक्ता मामले/किसी अर्धदृन्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित अन्य मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चलान,अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके का निस्तारण किया जायेगा।जो भी व्यक्ति अपने वादों/मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं,वे सम्बन्धित न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस में 12 सितम्बर,2025 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने वादों को नियत करवाकर,इस अवसर का लाभ उठायें।












