देहरादून: उत्तराखण्ड शासन ने दशहरा (महानवमी) के अवसर पर 01 अक्टूबर, 2025 (बुधवार) को राज्य के समस्त सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यह अवकाश पहले निर्बन्धित अवकाश (Restricted Holiday) की श्रेणी में था, जिसे अब संशोधित करते हुए सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2025 को जारी की गई अधिसूचना (संख्या-1373/XXXI(15)G/25-74(सा०)/2016) के अनुसार, यह निर्णय पूर्व में 30 दिसम्बर, 2024 को जारी विज्ञप्ति संख्या-1958/XXXI(15)G/24-74(सा०)/2016 में आंशिक संशोधन करते हुए लिया गया है।
इस सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के तहत, निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के प्रावधानों के अनुसार बैंक, कोषागार (Treasuries) और उपकोषागारों (Sub-treasuries) में भी 01 अक्टूबर, 2025 को अवकाश रहेगा।
सचिव, विनोद कुमार सुमन द्वारा जारी इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व की विज्ञप्ति की अन्य शर्तें यथावत् (पहले जैसी) रहेंगी, केवल दशहरा (महानवमी) के अवकाश की प्रकृति में यह संशोधन किया गया है।














