15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कैद

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हरिद्वार – 15 साल की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी (पोक्सो) ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

​शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि यह घटना 18 नवंबर 2022 की है, जब बहादराबाद थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। परिवार की तलाश के दौरान पता चला कि अर्पित नाम का लड़का उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। लड़की के पिता ने 22 नवंबर 2022 को बहादराबाद थाने में आरोपी अर्पित, पुत्र दिनेश, निवासी ग्राम कपसा, खानपुर, थाना पिसावा, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

​पुलिस ने जांच के बाद 18 जनवरी 2023 को पीड़ित लड़की को बरामद किया। लड़की ने अपने बयान में आरोपी पर बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

​न्यायालय में वादी पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने आरोपी अर्पित को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।